नहीं जाएगी 25 हज़ार दैनिक मज़दूरों की नौकरी, पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन में राज्यभर के 25 हजार दैनिक भोगी मजदूरों को नौकरी से हटाने की कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने रोक लगा दिया हैं । वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया की दैनिक भोगी मजदूरों को हटाने से जन जीवन प्रभावित हो जाएगा और इसका बुरा असर मजदूरों पर पड़ेगा । अभी लॉकडाउन को लेकर ऐसे ही गरीब मजदूरों की हालत दयनीय हैं ।

अगले आदेश तक नही हटेंगे मज़दूर

वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बताया की अगली सुनवाई 6 जून को निर्धारित की गयी हैं । जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है तबतक मजदूरों को नही हटाया जा सकता । मालूम हो की लोकायुक्त के आदेशानुसार आगामी 1 जून से नगर निगम ,नगर परिषद व नगर पंचायत में काम कर रहें ग्रुप डी के करीब 25 हजार मजदूरों से काम नहीं लेना था। ऑउट सोर्सिंग द्वारा नगर निगम ,नगर पंचायत ,नगर परिषद में काम लेना था।

लोकायुक्त ने मजदूरों की सेवा समाप्त करने का दिया था आदेश
लोकायुक्त आदेश के आलोक में बिहार सरकार ने नगर निगम ,नगर परिषद एवं नगर पंचायत में कार्यरत सभी दैनिक भोगी ग्रुप डी के  25 हजार मजदूरों को हटाने का आदेश दिया था। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार ने पत्र जारी कर लोकायुक्त के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश सभी नगर निगम ,नगर परिषद एवं नगर पंचायत को दिया था। आउट सोर्सिंग से काम लेने के लिए जल्द टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी।