आज से खुल गए धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्तरां, SSP खुद कर रहे हैं मोनिटरिंग, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन…

कोरोना संकट में बंद सभी धार्मिक स्थल अनलॉक वन के गाइडलाइन के तहत सोमवार से प्रदेश के मंदिर मस्जिद सहित अन्य धर्म स्थलों के साथ साथ होटल, रेस्त्रां और मॉल खुल जाएंगे।केंद्र सरकार ने अनलॉक वन के प्रथम चरण में इन तमाम स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइन भी जारी किया है बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने रविवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी किया है।

एसएसपी उपेन्द्र शर्मा  खुद कर रहे हैं मोनिटरिंग

कोरोनावायरस ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया गया दिशानिर्देश का पालन करना जरूरी है। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जानकारी दी पटना में मंदिर, मस्जिद, रेस्टोरेंट आज से खोलने की अनुमति दी गई है।  इसके लिए एसएसपी उपेन्द्र शर्मा मोनिटरिंग कर रहे हैं।

 

कंटेंटमनेट जोन में धर्मिक स्थल नहीं खुलेंगे

DM ने कहा कि कंटेंटमनेट जोन में धर्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि नियमो का उलंघ्न करने वालो पर महामारी अधिनियम के तहत करवाई हो सकती है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी शोसल डिस्टनसिंग, समेत अन्य नियमो का पालन नही करने वालों पर नजर रहेगी।

धार्मिक स्थल पर इन नियमोें का करना होगा पालन

  • धार्मिक स्थलों पर 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति गर्भवती महिलाओं को जाने पर रोक है.
  • मंदिरों में घंटी बजाने और मूर्ति छूने की भी सलाह दी गई है.
  • पटना के महावीर मंदिर में दर्शन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार होगा.
  • धर्मस्थल में सामूहिक अनुष्ठान की इजाजत नहीं है.
  • हाथ से प्रसाद और जल देने की व्यवस्था प्रतिबंधित है.

रेस्तरां

  • रेस्तरां में तापमान 24 से 30 डिग्री तक रखने की इजाजत है.
  • आगंतुकों की पूरी जानकारी रेस्तरां को रखनी होगी.
  • डिजिटल पेमेंट और होम डिलीवरी को प्राथमिकता दिया जाना है.
  • क्षमता के हिसाब से सिर्फ 50% लोग ही रेस्तरां में बैठ पाएंगे

मॉल के लिये नियम

  • प्रवेश करने के लिए कतार में जाना होगा और एक निश्चित चिन्ह पर खड़ा होना होगा.
  • 6 फीट की दूरी प्रवेश द्वार पर रखना जरूरी है साथी थर्मल स्क्रीनिंग भी आवश्यक है.
  • एस्केलेटर पर एक सीडी छोड़कर एक आदमी को खड़ा होना है साथ ही मॉल में सिनेमा हॉल के खोलने पर प्रतिबंध है.

रिपोर्ट- विक्रांत, पटना