चुनाव आयोग ने कोविड-19 मरीजों के लिए वोटिंग प्रक्रिया में किया बदलाव, पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे कोरोना संक्रमित वोटर और 65 साल से ऊपर के मतदाता

देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ता जा रहा है. चुनाव आयोग ने कोविड-19 मरीजों के लिए वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है. अब कोविड मरीज और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल सकेंगे. कोरोना महामारी को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. जिसमें कोविड मरीज जो संस्थानिक या होम क्वारेंटाइन में रह रहे हैं या जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है, वह पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कर सकेंगे.

पोस्टल बैलेट कानून में संशोधन

इसके पूर्व 22 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा को लेकर संशोधन किया गया था. यह संशोधन उनके घर पर वोटिंग का ऑप्शन देने के लिए किया गया था. इसी तर्ज पर फिर संशोधन करते हुए कोरोना महामारी को लेकर 65 वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाताओं के साथ-साथ सभी कोविड -19- संक्रमित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी गई है। इससे पोलिंग स्टेशनों पर लगने वाली भीड़ कम होगी.

आयोग ने सरकार से नियमों में ढील देने की की थी सिफारिश

कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉक डाउन की स्थिति कायम है. इस पूरे साल कोरोना का खतरा बने रहने की आशंका है. ऐसी स्थिति में बुजुर्गो के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ही सरकार से नियमों में ढील देने की सिफारिश की थी। इस पर विधि मंत्रालय की अनुमति के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब जिन लोगों को इस सुविधा का लाभ लेना होगा उन्हें पहले से ही फार्म 12 डी भरना होगा।