आज से बिहार में फिर LOCKDOWN, सरकार के नये निर्देश, जानिए किन जगहों पर रहेगी सख्ती और कहां मिलेगी छूट….

बिहार में कोरोनावायरस का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया है लेकिन इसमें पिछले लॉकडाउन से कुछ अलग बदलाव भी किए गए हैं।पटना में आज से मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड कर सभी दुकानें खुलेंगी. सभी दुकानें व प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खोले जा सकेंगे. हालांकि, फल-सब्जी व मांस-मछली की मंडी व दुकानों के संचालन की अवधि सुबह छह से 11 बजे और दोपहर तीन से शाम सात बजे तक होगी

मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.

इस संबंध में पटना डीएम ने आदेश जारी कर दिया है. आवश्यक वस्तु के सामान किराना, सब्जी, दवा के साथ ही अन्य दुकानें मसलन किताब, जुता, रेडिमेड गारमेंट, बरतन, ज्वेलरी, हार्डवेयर, वर्कशॉप, शोरूम आदि को खोलने की इजाजत दे दी गयी है. हालांकि, जो मंडी या दुकान छापेमारी के दौरान बंद करायी गयी है या कंटेनमेंट जोन के अंदर होगी, उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है. पटना जिले में अनलॉक-3 को लेकर गृह विभाग द्वारा दिये निर्देशों का ही पालन किया जायेगा. इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. उप विकास आयुक्त सह प्रभारी डीएम रिची पांडेय ने बताया कि मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स को छोड़ कर सभी जगहों की सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है. इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. अगर किसी दुकान में लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

होटल व रेस्तरां में बैठ कर खाने की सुविधा नहीं

डीएम के मुताबिक होटल व रेस्तरां में फिलहाल बैठ कर खाने की सुविधा नहीं मिलेगी. रेस्टूरेंट, ढ़ाबा, भोजनालय आदि से सिर्फ होम डिलेवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन होगा. सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा

इसके अलावे पहले की तरह मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। 50 फ़ीसदी कर्मियों के साथ निजी संस्थान या कार्यालय चल पाएंगे। स्कूल कॉलेज पार्क कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक रहेगी। राज्य में बसों का परिचालन पहले की तरह बंद रहेगा। टैक्सी ऑटो सरकारी और निजी कार्यालय के लिए वाहन चलेंगे। अस्पताल डिस्पेंसरी दवा की दुकान क्लिनिक नर्सिंग होम के वाहनों और एंबुलेंस सेवा का परिचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।