सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टालने की याचिका को खारीज कर दिया। इस याचिका को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से शीर्ष अदालत में दायर किया गया था, जिसमें चार अक्तूबर को तय परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने से साफ इनकार कर दिया और चार अक्तूबर को ही आयोजित होगी।
सिविल सेवा 2020- 2021 की परीक्षा को मर्ज करने से इनकार
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उन अभ्यर्थियों को एक अवसर और प्रदान करने पर विचार करे, जो कोविड महामारी की वजह से अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं हो सकेंगे। पीठ ने सिविल सेवा की 2020 की परीक्षा को 2021 के साथ मिलाकर आयोजित करने पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि इसका प्रतिकूल असर होगा। कोर्ट की पीठ कोविड-19 महामारी और बाढ़ के हालात की वजह से आयोग की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक 2020 परीक्षा दो से तीन महीने के लिये स्थगित करने हेतु दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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