यूपी में सरकारी डॉक्टरों को नौकरी छोड़ना हुआ मुश्किल, जानिए योगी सरकार का आदेश….

उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट गई है. योगी सरकार ने डॉक्टर्स के लिए नया फरमान जारी किया है. प्रदेश में पीजी करने के बाद कम से कम दस साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देना जरूरी है. अगर कोई बीच में सरकारी नौकरी छोड़ता है तो उसे एक करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा.

दस साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देना जरूरी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों के 15,000 से ज्यादा पद हैं. अभी 11,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में एक साल नौकरी करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स को नीट में 10 नंबर की छूट मिलती है. जबकि, दो साल तक काम करने वालों को 20 और तीन साल तक काम करने वालों को 30 नंबर की छूट मिलती है.

 डॉक्टर्स के लिए योगी का नया फरमान

  • एमबीबीएस पूरी करने के बाद तुरंत नौकरी ज्वाइन करना जरूरी
  • पीजी के बाद सरकारी डॉक्टर्स को सीनियर रेजिडेंसी की मनाही
  • सीनियर रेजिडेंसी से जुड़ा अनापत्ति सर्टिफिकेट जारी नहीं होगी
  • डीएनबी कोर्स के लिए डॉक्टर्स का सीनियर रेजिडेंट के रूप में इस्तेमाल