कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को दिया निर्देश, ED अधिकारियों के खिलाफ नहीं हो किसी तरह की कार्रवाई

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है…ईडी की छापेमारी के दौरान हमले में कई अधिकारी घायल हो गए थे….जिसकों लेकर ईडी कलकाता हाईकोर्ट पहुंची…कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। ईडी ने बताया कि छापेमारी के दौरान उनके अधिकारियों पर हमला किया गया था, जिसमें उनके तीन अधिकारी घायल हो गए।

कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा

यह घटना पांच जनवरी को घटी, जब ईडी के अधिकारी उत्तर 24-परपना में राशन घोटाले मामले के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां के आवास पर छापेमारी की। ईडी काउंसिल ने अदालत को बताया कि उन्हें मालूम चला है कि इस घटना के संदर्भ में चार मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक मामला ईडी ने इस घटना को लेकर दर्ज की थी, तो वहीं बाकी के तीन मामले उनके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के तहत कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

राशन घोटाले में टीएमसी नेता के घर हुई थी छापेमारी

पश्चिम बंगाल में राशन वितररण घोटाला मामले की जांच के तहत टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी के दौरान उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के तीन अधिकारी घायल हो गए थे। ईडी ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी नेता और राज्य पुलिस ने अन्य पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है।