1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने दो आतंकवादियों को दोषी माना

अजमेर की टाडा कोर्ट ने 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है. इसके अलावा दो आरोपियों इरफ़ान और हमीदुद्दीन को सजा सुनाई गई है. यह मामला 2014 से विचाराधीन था।

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था. सरकारी वकील से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि टुंडा को किस आधार पर बरी किया गया है।

बता दें कि आतंकी करीम टुंडा, हमीदुद्दीन और इरफान 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाके के आरोपी हैं। 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन शेष की सजा बरकरार रखी गई थी। ये आरोपी जयपुर जेल में बंद हैं।