बिहार में शेखपुरा जिले की अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को एक आदेश जारी किया है। इसमें जगन ढाढ़ी नामक शख्स से चार लाख पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे तत्काल गिरफ्तार करने का कहा है। दरअसल, ढाढ़ी शेखपुरा जिले का रहने वाला है लेकिन फिलहाल धनबाद में रहता है। बतादें कि कोर्ट ने उसकी पहली पत्नी का याचिका पर यह फैसला दिया।
अदालत ने दिया था भरण-पोषण का आदेश
रूनी देवी नाम की महिला ने अदालत से गुहार लगाई है कि उसके पति जगन ने दूसरी शादी कर ली है और अब धनबाद के केंदुआडीह में रहता है। उन्होंने कोर्ट से भरण-पोषण का खर्च दिलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने महिला के पति को उसके भरण-पोषण के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।
अदालत के आदेश पर नहीं हुआ अमल
ख़बरों के मुताबिक महिला का पति 135 महीने से कोर्ट के आदेश को ताख पर रखकर घूम रहा है। इस मामले में शेखपुरा की अदालल ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को जगन से पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है
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