बिहार की राजधानी पटना के शवदाह गृह बांस घाट में COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने, सरकारी अनुमति के बिना जुलूस निकालने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रवि शंकर सिंह, थाना प्रभारी, बुद्ध कॉलोनी ने बताया कि उक्त मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 145, 188, 269, 270 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत छ: व्यक्तियों आलोक राज, सुभाष यादव, अवधेश कुमार, मल्लू गोप, रामजी नेता और नवल किशोर गुप्ता के खिलाफ नामजद एवं 20 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रविवार को प्राथमिकी दर्ज गई।
शवदाह गृह में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का शव जलाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया एवं जुलूस निकाला था। ख़बर है कि प्रदर्शन कर रहे लोग ने इसके लिए ना तो सरकारी अनुमति ली गई थी और ना ही सुरक्षा मानकों के तहत सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया गया था।
बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का शवदाह अन्य शवों से दूर किये जाने की मांग कर रहे थे।
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