दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को रेस्तरां खान चाचा से दिल्ली पुलिस द्वारा जब्ती के बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी के सिलसिले में व्यापारी नवनीत कालरा के खिलाफ कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कालरा ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए साकेत कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उसके खिलाफ एक गहन अभियान चलाया था। एक विशेष न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को कालरा के आवेदन पर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कालरा ने अदालत का रुख किया और दिल्ली पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत मांगी थी।
दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ रेस्तरां से 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की वसूली के लिए आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
उसके बाद ये मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया।
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