सृजन घोटाले समेत कई अन्य आरोपों में बर्खास्त एडीएम जयश्री ठाकुर की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया है। ईडी ने भागलपुर के तत्कालीन एडीएम रहे जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके 42 बैक खातो को सील भी कर दिया है।
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प्रवर्तन निदेशालय से मिलीजानकारी के अनुसार जयश्री ठाकुर की 6.85 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। इनमें 42 बैंक खाते, 15 जमीन का प्लॉट, एक फ्लैट और 15 बीमा पॉलिसी शामिल है। ईडी ने पीएमएलए, 2002 एक्ट के तहत एडीएम रही जयश्री ठाकुर पर कार्रवाई की गई है।
पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर ने जमीन अधिग्रहण की आड़ में गलत तरीके से करोड़ों रुपए कमाई थी। खासकर बांका में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान जयश्री ठाकुर ने जमकर धांधली की थी। इस कड़ी में विशेष तरीके से जमीन के जरिए करोड़ों की कमाई की गई। दरअसल जमीन अधिग्रहण होने से कुछ समय पहले जयश्री संबंधित एरिया की जमीन स्थानीय लोगों से औने-पौने कीमत पर खरीद लेती थी। बाद में सरकार द्वारा अधिग्रहण के समय उसी जमीन की 10 गुनी अधिक कीमत हासिल कर लेती थी।
सृजन घोटाले के खुलासे से काफी पहले ही आर्थिक अपराध इकाई ने तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। तफ्तीश में यह हकीकत सामने आने पर तब उनके खिलाफ सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला भी दर्ज किया गया था। साथ ही जमीन के जरिए की गई 15 करोड़ से अधिक की काली कमाई भी जब्त की गई थी। सृजन घोटाला में नाम आने से 4 साल पहले ही भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति को लेकर पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा संबंधित महकमों से की गई थी। लेकिन उनके खिलाफ कुछ हो नहीं पाया।
2017 के अगस्त माह में पहले सृजन घोटाला के खुलासा और फिर आरोपियों में जयश्री ठाकुर का नाम आने के बाद उन्हें नौकरी सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया था। 2013 में ईओयू ने जयश्री ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। साथ ही उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। जांच में पता चला कि ठाकुर ने सरकार को दी गई जानकारी में भी संपत्ति की असलियत छिपाई है।
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