14 अप्रैल तक बंद रहेगा बिहार रेरा कार्यालय, वैधानिक अनुपालनों की सीमा भी 30 सितंबर तक बढ़ी

देश भर में लॉक डाउन को देखते हुए बिहार RERA कार्यालय मंगलवार 14 अप्रैल 2020 तक बंद करने का फैसला लिया गया है। रेरा के अध्यक्ष अफ़ज़ल अमानुल्लाह ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कार्यालय के बंद होने की अवधि के दौरान सूचीबद्ध मामलों और मामलों की नई तारीखों को कार्यालय के फिर से खोलने पर सूचित किया जाएगा।

साथ ही पंजीकृत परियोजनाओं के लिए जिनकी पूर्ण तिथि, संशोधित पूर्ण तिथि, या, विस्तारित पूर्णता तिथि 15 मार्च और 31 दिसंबर 2020 के बीच आती है, ऐसी परियोजनाओं के पंजीकरण और पूर्णता की वैधता की अवधि छह महीने तक बढ़ जाती है।
रेरा अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी वैधानिक अनुपालनों की सीमा जो मार्च / अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2020 में होने वाली हैं, को भी 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है।