कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार ने अगले 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर निदेशक प्रमुख तक की छुट्टी को 30 जून 2020 तक रद्द किया गया है। इस दौरान कोई भी डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम, पैरामेडिकल स्टाफ 30 जून तक छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की रोकथाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता है। इसे देखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, नियोजित कर्मियों, चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, प्राचार्य-अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं निदेशक चिकित्सा संस्थान तथा राज्य के संविदा नियोजित सहित सभी चतुर्थवर्गीय कर्मी का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) 31 मई 2020 तक रद्द किया गया था। महामारी पर नियंत्रण के उद्देश्य से उस आदेश को 30 जून तक विस्तारित किया जाता है।
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