हो जाइए सतर्क: बिना हेलमेट के घूमने वालो के लिए आई बुरी खबर, अब नही चलेगी कोई पैरवी देना होगा जुर्माना।

बाइक चलाते हैं, लेकिन सही ढंग से हेलमेटन हीं लगाते? मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन हेलमेट माथे पर लगाने के बजाय हाथ में लटका कर चलते हैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाएं। सरकार लोगों के लिए सख्त नियम लेकर आई है। हेलमेट सही से नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह नियम सड़क सुरक्षा (Road Safety) के मद्देनजर लाया गया है। नियम के मुताबिक, सही ढंग से हेलमेट नहीं पहनने वालों को 2000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Rules) ने पकड़ लिया तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुरंत फाइन चुकाना होगा।

दरअसल, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट, 1998 में बड़ा बदलाव किया है। इसमें हेलमेट का नियम लागू किया गया है। भारत में तमाम कोशिशों के बावजूद सड़क दुर्घटना में हो रहीं मौत बड़ी चिंता बनती जा रही हैं। लोग सड़क सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते। यही वजह है कि हेलमेट जैसे जरूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। लोगों को इसका अनुशासन सिखाने के लिए सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। बाइक चलाते वक्त अगर आप हेलमेट सही से नहीं लगाते हैं तो आपके खिलाफ भारी जुर्माना हो सकता है।

कब कितना जुर्माना

नियम के मुताबिक, अगर किसी बाइक चालक ने हेलमेट पहना है, लेकिन उसकी पट्टी खुली है तो 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। सरकार ने हेलमेट का भरोसेमंद ब्रांड भी तय किया है। अगर किसी चालक ने आईएसआई मार्के का हेलमेट नहीं पहना है तो उससे भी 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जा सकते हैं। टूटे-फूटे या कामचलाऊ हेलमेट पहनने वालों की भी खैर नहीं क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के लिए सख्त नियम अपना रही है। कई बार लोग पुलिस को चकमा देने के लिए टूटे हेलमेंट पहन कर निकल जाते हैं। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को इसमें दोषी पाती है तो 1000 रुपये का चालान हो सकता है।

अब नहीं चलेगी ढिलाई

सरकार इस तरह की किसी भी ढिलाई या हेलमेट में गड़बड़ी पाए जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धरा 129 के तहत कार्रवाई कर सकती है। बाइक सवार को नियमों को भंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। भारी वाहनों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। किसी गाड़ी को ओवरलोड पाया जाता तो ट्रैफिक पुलिस 20,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। जुर्माने के तौर पर गाड़ी चालक को प्रति टन 2000 रुप का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऐसे में अगर आप भारी वाहन चला रहे हों या बाइक, तो सड़क सुरक्षा से नियमों का पूरा ध्यान रखें या जेब में इतना पैसा लेकर चलें कि जुर्माने की रकम भरी जा सके।

बच्चों के लिए नियम

अभी हाल में सरकार ने बच्चों के लिए हेलमेट का नियम जारी किया था। अगर आप अपनी बाइक पर किसी बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तो खुद हेलमेट पहनने के साथ ही बच्चे को भी हेलमेट पहनाना होगा। साथ ही हार्नेस बेल्ट का भी इस्तेमाल करना होगा। यह बेल्ट बच्चे को चालक के साथ बांध कर रखता है। इससे बच्चे के गिरने का डर नहीं होता।