केके पाठक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया जमानती अरेस्ट वारंट; जानें पूरा मामला

नियमित शिक्षक को वेतन नहीं दिए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई की।

कोर्ट ने शिक्षिका सुकृति कुमारी को नियमित शिक्षक का वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें नियोजित शिक्षक का वेतन दिया गया।

केके पाठक की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कोर्ट को बताया कि गत माह अपर मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद अदालती आदेश के पालन को लेकर अवमानना अर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि शिक्षिका सुकृति कुमारी के मामलें में अदालती आदेश का पालन किया जा चुका है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व में अपर मुख्य सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी करने के कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है,जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जायेगा। कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश का पालन समय पर नहीं किये जाने पर ही उनके खिलाफ गिरफ्तारी का जमानतीय वारंट जारी किया जा रहा है। अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई की जाएगी।