आयकर विभाग ने दस हजार रूपये का जुर्माना उनलोगों पर लगाने का फैसला किया है जो 31 मार्च 2020 की समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते है। यानि 31 मार्च तक हर हाल में अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवा लीजिए नहीं तो दस हजार रूपये तक का जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग ने पहले घोषणा की थी कि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड को “निष्क्रिय“ घोषित किया जाएगा और अब उसने एक नई अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि ऐसे पैन कार्ड धारकों को पैन प्रस्तुत नहीं करने के लिए आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे।
कई बार बढ़ चुकी है समय सीमा
बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि 31 मार्च 2020 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। आयकर विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।
विभाग के मुताबिक जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा। बता दें पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी, लेकिन फिर पैन-आधार को लिंक कराने का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया।
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