लॉकडाउन के दौरान बिहार के प्राईवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे फीस, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू है।इस दौरान बिहार के प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान (मार्च-अप्रैल) की फीस नहीं ले सकते। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में फैसला किया है। विभाग को शिकायत मिली थी कि कुछ स्कूल लॉकडाउन के दौरान की ट्रांसपोर्टेशन फीस और मासिक फीस अभिभावकों से वसूल रहे हैं।

शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल बंद हैं ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन और मासिक फीस नहीं लिया जा सकता। किसी स्कूल की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

ऑनलाइन क्लास करा रहे स्कूल ले सकते हैं ट्यूशन फीस

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने कहा- विभाग को शिकायत मिल रही थी कि कुछ स्कूलों द्वारा अभिभावकों को फोन कर फीस वसूला जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। कुछ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस ले रहे हैं, यह नहीं लिया जा सकता। ट्यूशन फीस भी नहीं लिया जा सकता। वैसे स्कूल जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं ट्यूशन फीस ले सकते हैं।