कोरोना का संकट: लॉकडाउन तोड़ने पर 2 साल की अधिकतम सजा और जुर्माना, आपदा प्रबंधन कानून की 9 धाराएं और IPC की धारा 188 लगेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के ठीक 24 घंटे बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 3 मई तक 19 दिन बढ़ाए गए लॉकडाउन को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य

इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। गाइडलाइन में कानून तोड़ने वालों और अन्य लोगों के लिए जान-माल का खतरा पैदा करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 9 धाराओं के अनुसार एक्शन होगा। वही सरकारी कर्मचारियों पर आदेश न मानने की स्थिति में IPC की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों पर धारा 188 के अनुसार कारवाई

इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर ये धारा लगाई जा सकती है। यहां तक कि किसी के ऊपर ये धारा लगाने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि उसके द्वारा नियम तोड़े जाने से किसी का नुकसान हुआ हो या नुकसान हो सकता हो।

सजा और जुर्मान के दो प्रावधान 

पहला – सरकार या किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपसे कानून व्यवस्था में लगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों।

दूसरा – आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है।