बिहार में प्राथमिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने आदेश देते हुए कहा है कि बहाली के क्राइटेरिया बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। इस सम्बंध में याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार सिंह और रितिका रानी ने बताया की बिहार सरकार के द्वारा 5/6/2020 को प्राइमरी शिक्षकों की बहाली को लेकर उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन की मांग की गई थी। इस विज्ञापन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी TET, STET और DLED पास हैं वे 15/6/2020 से लेकर 14/7/2020 तक आवेदन दे सकते हैं।
लेकिन इन सबों के बीच बहाली को लेकर एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमे यह क्लाउज था कि जो 23 नवम्बर 2019 तक DLED की परीक्षा पास कर चुके हैं वे आवेदन दे सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी दिसम्बर 2019 में STET पास कर चुके हैं वे आवेदन नहीं दे सकते।
इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने पूछा कि आपने बीच में क्राइटेरिया कैसे बदल दिया। साथ ही 94 हजार शिक्षकों की बहाली पर रोक लगा दी। इस संबंध में अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।
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