HC से सचिन पायलट गुट को मिली 24 जुलाई तक राहत, स्पीकर को बागी MLA पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश

राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच राजस्थान हाई कोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने सचिन पायलट खेमे को राहत देते हुए 24 जुलाई तक की मोहलत दे दी है। अदालत ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा है कि वो 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। अब इस मामले पर उच्च न्यायालय 24 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी, अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं. राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई. अदालत में फैसले पर बहस जारी है.

10 दिन में तीसरी बार विधायक दल की बैठक

वहीं जयपुर के फेयरमोंट होटल में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक जारी है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य मौजूद हैं। 10 दिन में तीसरी बार विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, ‘न तो कांग्रेस और न ही भाजपा चाहती है कि विधानसभा भंग हो और चुनाव कराए जाएं।