सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिया निर्देश, 15 दिनों में डॉ. कफील खान की रिहाई पर लें फैसला

गोरखपुर के डॉ. कफील खान की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के अंदर कोर्ट यह तय करें कि डॉ. कफिल खान की रिहाई हो सकती है या नहीं. डॉ. कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल में बंद हैं.

डॉ. कफील की 29 जनवरी को मुंबई में हुई थी गिरफ्तारी

यूपी एसटीएफ ने भड़काउ बयान देने के आरोप में डॉ. कफील को 29 जनवरी को मुंबई से गिरफ्तार किया था. उन पर अलीगढ़ में भड़काऊ बयान देने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है. उनके खिलाफ अलीगढ़ में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी. डॉ. कफील को हिरासत में लेने के खिलाफ कफील की मां नुजहत ने जमानत की याचिका दाखिल की थी. उनकी याचिका पर 10 फरवरी को अलीगढ़ की अदालत ने कफील की जमानत का आदेश दिया था. लेकिन उनकी रिहाई से पहले उन पर एनएसए लगा दिया गया था. जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं