पटना हाईकोर्ट ने पटना समाहरणालय के भवन निर्माण पर लगी रोक को हटा दी है. कोर्ट के आदेश आते ही जिलाधिकारी कुमार रवि ने ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है.
वहीं हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में जिलाधिकारी कुमार रवि ने ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. जिसके बाद कार्यपालक अभियंता ने भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी ।
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