हाथरस कांड: पुलिस कार्रवाई से HC नाराज, पीड़ित परिवार और संबंधित अफसरों के बयान दर्ज, 2 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

हाथरस कांड में युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को  सुनवाई हुई. इसमें पीड़ित परिवार व लापरवाही बरतने के आरोपी अफसरों के बयान दर्ज कर लिए गए। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

डीएम के जवाब पर पीड़ित परिवार ने टोका

पीड़ित परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर लगाए गए आरोप पर हाथरस के जिलाधिकारी ने कहा कि वहां काफी लोग जमा थे. कानून-व्यवस्था बिगड़ने की वजह से अंतिम संस्कार का फैसला लिया. डीएम के बयान के दौरान पीड़िता के परिजनों ने टोकते हुए सवाल किया कि वहां भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो कानून व्यवस्था कैसे खराब होती?

पीड़ित परिवार के पांच सदस्य मौजूद रहे

वहीं, अपना पक्ष रखने के लिए सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है। कोर्ट में सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने रखा। बता दें कि सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व हाथरस के जिलाधिकारी- पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे जबकि पीड़ित पक्ष की तरफ से परिवार के पांच सदस्य मौजूद रहे। सभी ने जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय के समक्ष अपना पक्ष रखा। दोनों ही पक्षों का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की गई।