पटना डीएम ने चुनावी सभाओं के लिए “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर अनुमति देने का निर्देश, रात 10 बजे के बाद सभा पर रोक

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पटना कुमार रवि ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अवसर पर आयोजित होने वाले चुनावी सभाओं की अनुमति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया हैं। उन्होंने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संदर्भ में चुनावी सभाओं की अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पहले आओ पहले पाओ (first come first serve) के आधार पर दी जाएगी।

इसके लिए आयोजक को अपने आवेदन के साथ अपना व्यय बजट भी संलग्न करने का निर्देश दिया गया है ताकि व्यय का आकलन किया जा सके। साथ ही आयोजक द्वारा बिहार लाउड स्पीकर एक्ट, संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं का अनुपालन अपेक्षित होगा।

6 AM- 10 PM के बीच चुनावी सभा का आयोजन

चुनावी सभा का आयोजन 6:00 बजे पूर्वाहन से रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि में होगी। चुनावी सभा में संबंधित राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपना पहचान पत्र और बैच को निश्चित रूप से प्रदर्शित करेंगे।

घर-घर जाकर अभियान

कोविड-19 से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में कुल पांच व्यक्ति उनके सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर जिसमें अभ्यर्थी भी शामिल है घर-घर जाकर चुनाव अभियान की अनुमति होगी।

दो समूह के बीच आधे घंटे का अंतर

गाड़ियों का काफिला 10 के बदले 5 पर पृथक कर दी जाएगी (सुरक्षा वाहन को छोड़कर यदि कोई है)। ऐसे गाड़ियों के काफिले के दो समूह के बीच आधे घंटे का अंतर रखा जाएगा। निर्वाचित पदाधिकारी अग्रिम रूप से ऐसे स्थलों का चयन करेंगे जहां सार्वजनिक सभा का आयोजन हो सकता है साथ है ही उक्त स्थल पर प्रवेश एवं निकास के बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित हो।

  • चुनावी सभा करने से पूर्व निर्धारित करके जाए कि उक्त स्थल पर कोविड-19 के मार्गदर्शन के अनुरूप अग्रिम तौर से मार्कर द्वारा 2 गज की दूरी पर वृत्ताकार गोला बना हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्धारित मानक को चिन्हित किया गया हो।
  • राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 से संबंधित आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर इत्यादि का उपयोग निर्वाचन संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा।
  • कोई भी व्यक्ति कोविड-19 के अंतर्गत अनुदेश का अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं दूसरे अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।
  • सार्वजनिक स्थलों का आवंटन सुविधा ऐप के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर किया जाएसभा का आयोजन बंद स्थल में किया जा रहा है तो अधिकतम 200 व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
  • बंदा स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में उनका तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में होनी चाहिए यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध ना हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
  • कार्यक्रम/ सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाए ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
  • कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।
  • कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यता फेस कवर/ मास्क का उपयोग करेंगे।
  • प्रवेश के समय आप सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा होने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
  • श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति हंसते सीखते समय टिशू पेपर रुमाल मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए।
  • कार्यक्रम सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली यथा दरवाजे का हैंडल ,माइक ,कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग ,बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।
  • कार्यक्रम /सभा में कोविड-19 बीमारी लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।
  • कार्यक्रम सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक संपर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे।
  • कार्यक्रम सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्ताने के समुचित निपटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
  • कार्यक्रम /सभा में शामिल सभी व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप प्रयोग करने की सलाह दी जाती है।
  • सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा।
  • सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किसी प्रकार के कार्यक्रम /सभा का आयोजन किया जा सकेगा।
  • यदि किसी कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं तो विशेष दिशा-निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन प्रक्रिया के ऊपर होगी।
  • चुनावी सभा करने के लिए मैदानों आदि जैसे सार्वजनिक स्थलों तथा निर्वाचन के सिलसिले में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड के उपयोग पर किसी के द्वारा एकाधिकार नहीं होगा। अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी ऐसे
    स्थानों और सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति उनकी शर्तों पर दी जाएगी जिन निबंधन और शर्तें पर सत्तासीन दल उसका उपयोग करता हो। साथ ही कोविड-19 के मार्गदर्शन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
  • चुनावी सभा में अधिकारियों की भूमिका शांति व्यवस्था बनाए रखने और मंत्रियों को सामान्य सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित रहेगा।