SC ने UPI ट्रांजैक्शंस को लेकर केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक को भेजा नोटिस, लेनदेन डाटा को सुरक्षित करने की भी मांग

सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम की ओर से दायर याचिका पर केंद्र, गूगल, अमेजन और फेसबुक/ व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यूपीआई पर किए गए लेनदेन के डाटा को सुरक्षित करने की भी मांग की है। याचिका में सांसद बिनॉय विश्वम ने आरोप लगाया कि अधिकारी भारत में डाटा संग्रहीत करने की अनिवार्यता के बिना व्हाट्सएप को यूपीआई भुगतान शुरू करने की अनुमति दे रहे हैं।

हम नोटिस जारी करेंगे-सीजेआई

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, ‘हम नोटिस जारी करेंगे। यहां इस बात की आशंका है कि भुगतान की पूरी व्यवस्था शुरू होने से पहले पूरा नियामक ढांचा तैयार हो जाएगा।’ विश्वम के अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि आरबीआई ने अप्रैल 2018 में एक आदेश जारी कर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कहा था कि वे सुनिश्चित करें कि इन प्लेटफॉर्म पर डाटा का लेन-देन भारत के भीतर एक सर्वर में सुरक्षित रखा जाएगा।