बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना का ऑफ‍िस गिराने के मामले पर BMC को लगा झटका, दफ्तर में तोड़फोड़ का होगा मूल्यांकन

बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत को बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनके कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण बताया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है

कोर्ट ने लगाई बीएमसी को जमकर फटकार

कोर्ट ने तस्वीरों और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया जिनमें संजय राउत धमकी दे रहे हैं. सामना में छपी सामग्री और न्यूज चैनल पर चलाई गईं वीडियो क्लिप. इमारत को 40 प्रतिशत तक तोड़ा जाना और सामना द्वारा छापी गई हेडलाइन ‘उखाड़ दिया’ पर गौर किया. कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकार लगाई है.

कंगना को धमकाने के मकसद से कार्रवाई

कोर्ट ने माना कि यह कार्रवाई कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं और BMC की मंशा ठीक नहीं थी. कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए और इस मूल्यांकन की जानकारी कंगना और BMC दोनों को होनी चाहिए

हर्जाना BMC द्वारा भरा जाएगा

जो भी हर्जाना होगा वो BMC द्वारा भरा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी. कोर्ट ने ये भी कहा कि वह BMC को इस बात का भी आवेदन दे सकती हैं कि दफ्तर के जो हिस्से टूटे नहीं हैं उन्हें दोबारा से सुव्यवस्थित किया जाए.