BIG BREAKING: लालू की जमानत पर टली सुनवाई, अब जेल में ही रहेंगे लालू, गुरुवार को रिम्स के पेइंग वार्ड में हुए थे शिफ्ट

बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. लालू प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई का जवाब देने के लिए 11 दिसंबर तक समय मांगा है. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच में सुनवाई हो रही थी. जिसमें लालू की ओर से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे.

सीबीआई ने जमानत का किया विरोध

लालू की जमानत याचिका का विरोध किया था. जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में अपना पक्ष रख था. सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव ने दुमका कोषागार से घोटाले के मामले में अब तक आधी सजा नहीं काटी है. लिहाजा उन्हें इस आधार पर जमानत नहीं दिया जा सकता. सीबीआई ने अपने जवाब में सीआरपीसी की धारा 427 का भी जिक्र किया है. CRPC की धारा 427 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग मामलों में सजा मिलती है तो एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी.