26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी

नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है. किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल 20 जनवरी तक टाल दिया है। अब इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी को होगी। यह याचिका दिल्ली पुलिस की ओर से ये याचिका दायर की गई थी

यह लॉ एंड आर्डर का मामला है और इसे पुलिस देखे

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं यह लॉ एंड आर्डर का मामला है और इसे पुलिस देखे, यह हमारा काम नहीं है. एटार्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकालना गैरकानूनी है. गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर किसान जिद पर अड़े हैं.

ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा सकता है प्रशासन

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि क्या कोर्ट को बताना होगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्ति है. कोर्ट ने यह संकेत दिया कि किसानों की ट्रैक्टर रैली पर प्रशासन रोक लगा सकता है। अगर कोर्ट की ओर रोक लगाई जाएगी तो इसका संदेश गलत जाएगा।