COVID 19 Update: आज से UNLOCK 1.0 शुरू पर देश में लगातार तेज़ी से बढ़ रही संक्रमितों की संख्या हुई 1,90,535

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सुबह 8.00 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में बढ़कर ‬1,90,535‬ हो गई है। साथ ही देश में संक्रमण से अब तक 5394 लोगों की मौत हो चुकी है, देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामने आए मामलों में 93322 सक्रिय हैं। जबकि 91819 लोग ठीक/ डिस्चार्ज या माइग्रेट हुए हैं।

बिहार में कोरोना वायरस के 242 नए मामलों के साथ कुल मामले हुए 3807

बिहार में स्वास्थ विभाग के द्वारा कल शाम ट्विट कर जारी सुचना के अनुसार अपडेट में कोरोना वायरस के विभिन्न जिलों के 242 नए मामले सामने आए जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3807 हो गई। बिहार में अभी तक इस संक्रमण से 1520 लोग ठीक हुए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2264 है। गौरतलब है कि अबतक बिहार में 3 मई 2020 के बाद आए प्रवासियों में COVID-19 पॉजिटिव संख्या 2433 है।

बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक,आज सर्वाधिक 47 मामले बेगूसराय में दर्ज हुए जबकि भागलपुर में 34, किशनगंज में 21, मधेपुरा में 17 और जहानाबाद, पूर्णिया व सुपौल में 13-13 मामले दर्ज किए गए। गौरतलब है कि अब तक कुल 75,737 से अधिक सैंपल्स की जाँच की जा चुकी है।

बिहार में आज से शरू होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट

कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इसबीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में आज से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में लॉक डाउन की अवधि में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया  है है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर  का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा।

ये जरूर करें वाहन मालिक

आदेश में वाहन मलिकों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वाहन को प्रतिदिन साफ-सफाई और समय-समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा। ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने के निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर तथा बाहर कोरोना संक्रमण बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर स्टीकर लगाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण कराएंगे।

वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को देंगे वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।