आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 75 साल से अधिक सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए. सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया. 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है. अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा. हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा.

31 मार्च, 2022 तक बढ़ा

निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं

टैक्स पेयर पर बोझ डालने का वक्त नहीं। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं। जीएसटी अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया।

मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया

सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है. हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है. एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है.

सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया

कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोने-चांदी की कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। विदेश से कपड़ों का इंपोर्ट महंगा होंगे। कॉटन पर 10 प्रतिशत ड्यूटी बढ़ी। कुछ लेदर उत्पाद कस्टम ड्यूटी से बाहर।