दिशा रवि केस में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के लिए किया इंकार, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में पेश किया हलफनामा, कहा- कोई इनपुट और डेटा मीडिया के साथ साझा नहीं किया

टूलकिट मामले में बेंगलुरू से गिरफ्तार हुई दिशा रवि केस में कोर्ट ने अंतरिम आदेश के लिए मना कर दिया है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर सभी पक्षों से जवाब मांगा है. दिशा रवि के केस में अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी

याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप झूठा

टूलकिट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट दिशा रवि की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस ने विस्तृत हलफनामा दायर किया. दिल्ली पुलिस ने दायर करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है. पुलिस ने कोई इनपुट और डेटा मीडिया के साथ लीक और साझा नहीं किया है.

सूचना के लीक होने के आरोपों से इनकार

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सूचना के लीक होने के आरोपों से इनकार किया. अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस शुक्रवार को दायर हलफनामे का सख्ती से पालन करे