कांग्रेस बकाया आयकर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, पहले खारिज हो चुकी है याचिका

कांग्रेस ने 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाक की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। इससे पहले शुक्रवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ स्थगन याचिका खारिज कर दी थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मामले का उल्लेख किया। अदालत ने आज ही मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की।

तन्खा ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि कांग्रेस के खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने विगत वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया था। पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।

इससे पहले अधिकरण (आईटीएटी) ने यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी