मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर किये जा रहे कार्यो की उच्चस्तरीय समीक्षा की, पढ़ें सीएम के निर्देश

लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर अन्य राज्यों में फॅसे लोगां को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायतान्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 1,000 रूपये की राशि दी गयी है किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनका बिहार के किसी भी बैंक में खाता संधारित नहीं था। बिहार वापस आ चुके ऐसे लोगों के खाते खुलवाकर उन्हें भी 1,000 रूपये की राशि शीघ्र हस्तांतरित की जाय।

  • बचे हुये राशन कार्डधारी परिवारों को भी 1,000 रूपये की सहायता राशि शीघ्र हस्तांतरित की जाय।
  • फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह में असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुयी फसल क्षति के लिये किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वितरित करने की प्रक्रिया जारी है। बचे हुये एवं अप्रैल माह में पुनः हुयी असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से फसल क्षति के लिये प्राप्त आवेदनों को निष्पादित कर संबंधित किसानों को अनुदान की राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
  • विशेष श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से आये ऐसे श्रमिक जो क्वारंटाइन अवधि पूर्ण कर अपने घर जा रहे हैं, उन्हें सरकार के निर्णय के अनुरूप यात्रा किराये में व्यय की गयी राशि एवं 500 रूपये अथवा न्यूनतम 1,000 रूपये उनके खाते में शीघ्र अंतरित किये जायें और यह सुनिश्चित किया जाय कि इसमें विलम्ब न हो।
  • बाहर से आये श्रमिक क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के बाद अपने- अपने घर गये हैं, जिन श्रमिकों की क्वारंटाइन अवधि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण हो गयी है, उन्हें दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष प्रयास कर रोजगार उपलब्ध कराया जाय।