कोविड संक्रमण के खतरे और महामारी से लड़ने के लिए जारी नियमावली के उल्लंघन को लेकर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी को 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
इन कारणों से हुई कार्रवाई
मंडी को बंद करने को लेकर बताया गया कि यहां बिना मास्क-सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिन्ग के पालन के बिना काफी भीड़ लगती है। जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए जिला प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है।
इन नियमो के उल्लंघन का आरोप
मंडी में कोविड-19 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 तथा महामारी अधिनियम 1897 के घोर उल्लंघन का आरोप लगा है।
जिला प्रशासन के ये हैं आदेश
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी को सक्रिय एवं तत्पर होकर मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मास्क सेनीटाइजर का अनिवार्य प्रयोग करने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही दुकान, बाजार अथवा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ₹50 की जुर्माना राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। अगर दुकान/ मंडी में ज्यादा भीड़- भाड़ लगाने, मास्क का प्रयोग नहीं करने , सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने की शिकायत पाई जाती हो तो उसे महामारी एक्ट के तहत बंद किया जा सकता है।
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