बिहार में करीब 100 कस्बों को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी, 143 से बढ़कर 250 हो जाएगी नगर निकाये

बिहार सरकार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए करीब 100 कस्बों को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है. राज्यपाल फागु चौहान के हस्ताक्षर होने के बाद नगर विकास विभाग के सचिव ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिलों को पत्र लिखा है। बिहार सरकार के नयी अधिसूचना के तहत अब 100 से ज्यादा नगर निकायों के गठन होगा जिसमें नगर पंचायतों को नगर परिषद में अपग्रेड किया जाएगा. विभाग की इस पहल के बाद बिहार में नगर निकायों की संख्या 143 से बढ़कर करीब ढाई सौ हो जाएगी.

21 मई तक नक्शे और स्थिति बताना होगा

नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत बनाने के नियम कानून में भी बदलाव किए गए हैं. इसके तहत जो भी बड़े नगर परिषद होंगे उसे नगर निगम में तब्दील किया जाएगा. नगर विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 21 मई तक अपने पंचायत और नगर परिषद की नक्शे और स्थिति बताने को कहा है

नगर निकाय बनाने में बदलेंगे कई नियम

इस नये नगर परिषद और नगर निगम के निर्माण के लिए पुराने नियम में परिवर्तन किए गए हैं. पहले क्षेत्र के जनसंख्या के 75 प्रतिशत भाग पर गैर कृषि कार्य अगर होते थे तो उसे नगर निगम में बदला जाता था. पर नियम को बदलते हुए यह सीमा 50 प्रतिशत कर दी गई है. अब जिस क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य मे लगे होंगे उन्हें नगर निकाय में बदला जा सकता है

गठन के बाद निकायों के सुविधाओ में होगी बढ़ोतरी

नगर निकायों के गठन के बाद संसाधन और सुविधाओं में भी बाद बदलाव किया जा सकेगा. आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका शहरीकरण हो गया है पर आज भी नगर पंचायत में आते हैं. ऐसे क्षेत्रों में सड़कें, लाइट, पानी, साफ सफाई जैसे सुविधाओं में बड़े बदलाव किए जा सकेंगे.