गर्भाशय घोटाला मामले में आया हाईकोर्ट का बडा फैसला…….. पिडिता को अब मिलेगा 1.5 लाख का मुआवजा……..

बिहार में हुए गर्भाशय घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह इन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर 27 सितंबर को इसकी जानकारी कोर्ट को दे।

जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वेटरन फोरम द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके पहले राज्य के मुख्य सचिव को कहा था कि वह अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा हलफनामा पर दायर करे।