केरल सोना तस्करी मामले में NIA कोर्ट से स्वप्ना सुरेश की जमानत खारिज, NIA ने मुख्य आरोपी की याचिका का किया था विरोध

केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने एनआईए की ओर से पेश किए गए सबूतों पर गौर करते हुए स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका का एनआईए ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। एनआईए ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सबूत हैं कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा काम किया जो सीधे तौर पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन है।

सिर्फ कल्पना के सहारे फंसाया गया

स्वप्ना सुरेश ने एनआईए कोर्ट में अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी आधार के सिर्फ कल्पना के सहारे इस अपराध में फंसाया गया है और और यह मामला राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का है, जिसे मीडिया ने तूल दिया। गौरतलब है कि, पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे।

मामले में छह और लोगों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया है और छह स्थानों पर तलाशी ली। एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम स्थित संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास में राजनयिक माध्यमों से सोने की तस्करी के मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।