पटना जिला में पहले और दूसरे चरण में विधानसभा का चुनाव होना है. पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को और दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा. इसको लेकर जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिला वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा वरीय नोडल पदाधिकारी को चुनाव कार्य हेतु बांछित आवश्यक वाहनों का आकलन करने तथा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
तदनुसार जिला वाहन कोषांग द्वारा चुनाव कार्य में तैनात कर्मियों तथा अन्य संबद्ध कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुल 11682 छोटे-बड़े वाहनों की जरूरत का आकलन किया है तथा इस कार्य की पूर्ति हेतु जिले में पर्याप्त वाहन उपलब्ध है।
- पोलिंग पार्टी के लिए 3150 वाहन।
- पीसीसीपी के लिए 2600 वाहन।
- सेक्टर अफसर के लिए 525 वाहन ।
- फ्लाइंग स्क्वैड के लिए 84 वाहन।
- ईवीएम स्क्वायड के लिए 70 वाहन।
- एईओ के लिए 80 वाहन
- डब्लू टी के लिए 100 वाहन।
- विधानसभा कंट्रोल रूम के लिए 50 वाहन।
- जिला कोषांग के लिए220 वाहन।
- जिला नियंत्रण कक्ष के लिए 450 वाहन।
- कोविड-19 के लिए 575 वाहन।
- इसके अतिरिक्त सीएपीएफ, सैप , जिला पुलिस बल एवं होमगार्ड के लिए भी वाहन की जरूरत है। इस प्रकार जिले में चुनाव कार्य हेतु कुल 11683 वाहनों की जरूरत है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हेतु वाहनों के लिए दैनिक मुआवजे की राशि दर निर्धारित
- बस ( 50 एवं अधिक बैठाने की क्षमता ) 2850 रूपये
- बस( 40 से 49 सीट)2600
- मिनी बस (23 से 39 सीट) 1950
- मैक्सी/ सिटी राइड /विंगर /टेंपो/ ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट) 1500
- छोटी कार सामान्य ₹800
- छोटी कार वातानुकूलित ₹900
- ट्रेकर /जीप /कमांडर जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन900
- बोलेरो /सुमो /मार्शल (सामान्य) ₹1000
- बोलेरो /सूमो /मार्शल (वातानुकूलित) 1200 रूपये
- इनोवा/सफारी (वातानुकूलित) 1700 रूपये
- विक्रम /एसमैजिक/ मिनीडोर/ ओमनी/ फार्स /मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन ₹750
- ऑटो रिक्शा ₹500
- मोटरसाइकिल ₹250
- ट्रैक्टर/ ट्रेलर ₹800
- ई-रिक्शा ₹600
मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।
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