किसान आंदोलन पर ‘सुप्रीम’ फैसला, SC ने कृषि कानूनों पर लगायी रोक, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन

किसान आंदोलन पर चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को गहरा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है.  सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है और चार सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया है।

अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया

मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया है. अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया. इसपर हरीश साल्वे कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित चार सदस्य टीम-

जीतेंद्र सिंह मान, बीकेयू के अध्यक्ष
डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अंतरराष्ट्रीय नीति प्रमुख
अशोक गुलाटी, कृषि अर्थशास्त्री
अनिल धनवत, शिवकेरी संगठन, महाराष्ट्र