जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में 5 फरवरी को होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने विभाग के प्रधान सचिव के जरिए पूरी रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा

चारा घोटाले के सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल मैनुअल में संशोधन के कारण जेल आईजी ने रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) प्रस्तुत किया. इस पर हाईकोर्ट ने इससे जुड़े मामले में पूछताछ की और एसओपी में सुधार कर गृह सचिव से अनुमोदन के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी को होगी.

संशोधित एसओपी सौंपने का निर्देश

लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई. जिसका जवाब दाखिल करने का निर्णय लिया गया है. आज अदालत ने जेल में कैदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल आईजी को गृह सचिव से अनुमोदन के साथ संशोधित एसओपी सौंपने का निर्देश दिया है