बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को सजा का ऐलान

दिल्ली की बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है. 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा.

साल 2018 में आरिज को नेपाल से किया गया था गिरफ्तार

कोर्ट ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था.

मुठभेड़ में पुलिस अधिकारी मोहनचंद शर्मा हुए थे शहीद

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे. इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के होंनहार इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकियों की गोलियों का निशाना बने और शहीद हो गए। इस मामले में वर्ष 2013 में अदालत ने इंडियान मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शहजाद की सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है।