महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ वसूली के मामले में सीबीआई जांच के आदेश

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की. परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है।  हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।  परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है।

निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते

हाईकोर्ट ने कहा कि अनिल देशमुख पर ये आरोप लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं. ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं. इसलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए