दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान उन मेडिकल सेवाओं से जुडे लोगों को छूट दी जा सकती है।
ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं
नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुताबिक, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट दी जाएगी
टीकाकरण की उम्र सीमा की बंदिश हटाने की मांग
इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण की शर्तों में छूट देने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी। इस बारे में मुख्यमंत्री ने सोमवार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें गुजारिश की गई है कि टीकाकरण की उम्र सीमा की बंदिश हटाई जाए।
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