विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुफ्त रेवड़ियां’ बांटने पर दो राज्य-केंद्र को नोटिस, SC ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्यप्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है… सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया गया। सभी को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है

याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी

कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है।याचिका में कहा गया है कि इस तरह की चुनावी लाभ वाली मुफ्त योजनाओं से लोगों पर भी बोझ बढ़ता है। याचिका के जरिए विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त चीजें बांटने के वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एकसाथ होगी।