अब D.El.Ed डिग्री धारक भी नहीं बन सकते प्राइमरी स्कूल के टीचर, जानिए क्या है पूरा मामला

बिहार में प्राइमरी शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है…अब एनआईओएस से डीएलएड डिग्री भी प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद से उन टीचरों को काफी झटका लगा है जो डीएलएड की डिग्री लेकर प्राइमरी स्कूलों में टीचर बनने का सपना देख रहे थे। खासकर बिहार शिक्षक भर्ती 2023 फेज-II के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार इस फैसले के बाद असमंजस में हैं कि क्या वे इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे या नही… फिलहाल, बिहार लोक सेवा आयोग ने चल रही प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती फेज-II से संबंधित कोई नया नोटिस जारी नहीं किया है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डीएलएड डीएलएड पर लिए गए ताजा फैसले का कोई असर पड़ता हो. इसलिए यह माना जा सकता है कि फेज-II की बिहार शिक्षक भर्ती पर इस फैसला का कोई असर नहीं पड़ेगा..इसलिए फेज-II शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है.

डीएलएड की डिग्री धारी अभ्यर्थी को बड़ा झटका

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि एनआईओएस बोर्ड से डीएलएड की डिग्री धारी अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के योग्य नहीं है। लिहाजा उन्हें प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं बनाया जाएगा। इस आदेश के बाद डीएलएड की डिग्री धारी अभ्यर्थी को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही डीएलएड की डिग्री धारक को बड़ी राहत भी मिली है।

यह आदेश सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन पर फिलहाल लागू होगा

जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया कि एनआईओएस से डी.ईएल.ईडी की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए पात्र नहीं हैं। लिहाजा उन्हें  प्राइमरी स्कूलों में टीचर बहाली के फ्रॉर्म भरने से वंचित किया जाए। हालांकि, यह आदेश सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन पर फिलहाल लागू होगा।