केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली आबकारी शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के सीएम की याचिका पर भी नोटिस जारी किया लेकिन कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने ईडी की हिरासत से रिहाई की मांग करने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को दो अप्रैल तक का समय दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई तीन अप्रैल की तारीख तय की है।

यह मामला दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल वीके सक्सेना द्वारा दायर 2022 की शिकायत में निहित है, जिसमें 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्धारण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, जिनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्ति/संस्थाएं शामिल हैं, ने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के चरण में एक आपराधिक साजिश रची थी।