टेलीकॉम विभाग ने देश में 5जी के अनुपालन में महत्वपूर्ण मानी जा रही मशीन-टू-मशीन सेवा का लाभ देश के नागरिकों को देने के लिए दूरसंचार लाइसेंस जारी करने संबंधी नए नियमों में बदलाव किया है। विभाग ने मई, 2018 में एम2एम से संबंधित दिशानिर्देश जारी कर दिए थे लेकिन इनके लाइसेंसिंग प्रावधान से संबंधित नियम उसमें शामिल नहीं किए गए थे।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सोमवार को अपने द्वारा जारी लाइसेंस संशोधन प्रारूप में कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर एम2एम सेवा के लिए परमिट जारी करने के प्रावधान को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सर्किल एवं जिला स्तर पर भी ये परमिट जारी किए जा सकेंगे।
दूरसंचार विभाग ने बताया कि एम2एम सेवाएं देने की मंशा रखने वाली सभी दूरसंचार कंपनियों को राष्ट्रीय परमिट के लिए 30 लाख रुपये का प्रवेश शुल्क और 40 लाख रुपये की बैंक गारंटी दूरसंचार विभाग को देना होगा।
जबकि कंपनियों को सर्किल परमिट के लिए 2-2 लाख रुपये देने होंगे और जिला स्तर के परमिट के लिए प्रवेश शुल्क 20,000 रुपये एवं बैंक गारंटी 10,000 रुपये देना अनिवार्य होगा।
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