वितमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक हुई जिसमें मोबाइल फोन को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है. इससे पहले ये प्रोडक्ट 12 फीसदी के स्लैब में था. इस लिहाज से मोबाइल फोन पर टैक्स में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
मोबाइल उपभोक्ताओं को लगेगा झटका
जीएसटी के लिए गए निर्णय के बाद अब मोबाइल फोन खरीदना अब महंगा हो जाएगा. सरकार के इस फैसले से मोबाइल उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है. कोरोना वायरस की वजह से पहले ही इसकी कीमत में तेजी आने की आशंका है. बता दें कि चीन से सप्लाई प्रभावित होने के कारण ज्यादार ब्रांड के मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं.
माचिस पर 12 फीसदी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब माचिस पर 12 फीसदी का जीएसटी लगेगा. पहले हाथ से बनाए गए माचिस पर 5 फीसदी और मशीन से बनाए गए माचिस पर 18 फीसदी का टैक्स लगता था. इसके अलावा जीएसटी नेटवर्क को और अधिक बेहतर बनाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कारोबारियों को राहत देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया जाएगा. वहीं 2 करोड़ रुपये से कम कुल कारोबार वाले टैक्सपेयर्स को 2017-18 और 2018-19 के वार्षिक रिटर्न के लिए लेट फीस नहीं देनी होगी. ये नियम विवरण के समाधान दाखिल करने में देरी होने पर भी लागू होगा.
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