निर्भया मामले में दोषी मुकेश की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, आईसीजे पहुंचे निर्भया के दोषी

निर्भया मामले में दोषी मुकेश की एक और चाल नाकाम हो गई. मुकेश की याचिका सुप्रीम कोट ने खारिज कर दी है. मुकेश ने वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता वृंदा ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई की. जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने कहा कि मुकेश की याचिका सुनवाई योग्‍य ही नहीं है. वृंदा ग्रोवर ने शुरुआत में मुकेश के केस की पैरवी की थी.

वकील पर लगाया था धोखा देने का आरोप

अधिवक्‍ता वृंदा ग्रोवर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसकी ओर से दाखिल याचिका को फांसी की सजा पर अमल को रोकने की कोशिश बताई जा रही थी. मुकेश ने वृंदा ग्रोवर पर आपराधिक साजिश रचने और धोखा देने का आरोप लगाया था. मुकेश के इस नई चाल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. गौरतलब है कि निर्भया के दोषियों की ओर से फांसी को टालने के लिए लगातार याचिका पर याचिका दायर की जा रही है जिससे कि फांसी में विलंब हो सके

दोषियों के परिजनों ने मांगी इच्छामृत्यु

निर्भया के दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति और पीड़िता के माता-पिता से निवेदन किया गया है कि हमें इच्छामृत्यु की अनुमति दें. इसमें यह भी कहा गया है कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है. इसमें लिखा है कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छामृत्यु दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है.

आईसीजे पहुंचे निर्भया के दोषी

निर्भया के दोषियों पवन, अक्षय और विनय फांसी पर रोक के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) पहुंचे हैं। इन दोषियों को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ में फांसी दी जानी है। निर्भया केस के चारों दुष्कर्मियों के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।